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खानपुर विधायक ने खोला पूर्व सीएम के औधोगिक सलाहकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा, 200 करोड़ मनी लांड्रिंग मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग

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आरिफ़ नियाजी

खानपुर विधायक उमेश कुमार ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार रहे के एस पंवार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। उमेश कुमार ने के एस पंवार के परिजनों से संबंधित सोशल म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी में 180 करोड़ की मनी लांड्रिंग के मामले में एक बार फिर बड़ा हमला बोला है रूड़कीं अपने कैम्प कार्यालय पर पत्रकार वार्ता में विधायक उमेश कुमार ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को काला धन अर्जित करने और उसे व्हाइट करने का आरोप भी लगायाहै, उन्होंने कहा साल 2020 में उन्होंने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था, और साल 2021 में देश के प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश, ईडी व अन्य जांच एजेंसियों को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर चुके हैं।

उमेश कुमार ने बड़ी बेबाकी से कहा की सरकार इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू से करा रही है जिससे वह सहमत नहीं हैं।अपने कैम्प कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता के दौरान उमेश कुमार ने कहा कि ईओडब्ल्यू सरकार के अधीन है, ऐसे में जांच का निष्पक्ष होना सम्भव नही है, इसलिए इस मामले की जांच ईडी या सीबीआई से कराई जानी चाहिए, उन्होंने कहा यदि ऐसा नही किया गया तो वह मान्य उच्च न्यायालय की शरण लेंगे।

गौरतलब है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार रहे केएस पंवार की कम्पनी में 180 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शासन के निर्देश पर इसकी जांच अपराध अनुसंधान विभाग के अधीन आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी गई है, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था डा वी मुरुगेशन ने आर्थिक अपराध शाखा को जांच सौंपने के संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं, इस मामले को लेकर खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कई सवाल खड़े किए है, उमेश कुमार ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी भाजपा से सीएम रह चुके है, इसलिए सरकार अपने ही पूर्व सीएम की जांच एजेंसी से करा रही है जो सरकार के अधीन है, जिसकी निष्पक्षता होना संभव नही है,

उमेश कुमार ने साफ कहा इस प्रकरण की जांच ईडी या सीबीआई करे तो तभी तस्वीर साफ होगी और जांच प्रभावित नहीं होगी। उमेश कुमार ने साफ तौर पर कहा की यदि ऐसा नही किया गया तो वह उच्च न्यायालय की शरण मे जाएंगे।

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