शामिक
रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं।अब नगर निगम की पत्रावलियों के मामले में जांच के बाद शासन ने भी मेयर गौरव गोयल को दोषी माना है। रुड़की के गीतांजलि विहार निवासी अमित अग्रवाल ने शासन से मांगी गई सूचना के अधिकार अधिनियम में शहरी विकास विभाग ने शासनादेश संख्या 243 दिनाक 19-06-2008 को उल्लंघन किया जाना पाया गया है। जांच के बाद शासन ने मेयर गौरव गोयल को दोषी मानते हुए चेतावनी जारी की है।
दरअसल झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने नगर निगम की पत्रावलियों में छेड़छाड़ और उदघाटन और लोकार्पण में विधायक को आमंत्रित ना करने के कई गंभीर आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी।भाजपा विधायक की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की जांच कराई थी।उक्त जांच डीएम ने एडीएम प्रशासन से कराई थी ।एडीएम ने 3 फरवरी 2021 को भेजी गई अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा था कि मेयर संवैधानिक नियमों एवं नगर निगम एक्ट में दिए गए अपने अधिकारों का उल्लघन करते हुए निजी स्वार्थ एवं गलत तरीकों से दबाव बनाकर अधिकारियों को आदेश जारी कर रहे हैं।
मेयर को उक्त अधिनियम में कोई वित्तीय अधिकार भी नहीं है।एडीएम ने अपनी जांच में साफ किया था कि मेयर द्वारा किया गया कार्य शासनादेश का उल्लंघन है।उक्त जांच जिलाधिकारी द्वारा सरकार को भेजी गई जिस पर शासन ने जिलाधिकारी हरिद्वार ने गौरव गोयल को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे उक्त सम्बन्ध में जवाब मांगा था जिसका गौरव गोयल ने अपना शासन को अपना जवाब दे दिया था।

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