आरिफ नियाज़ी
उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर शासन ने फिर किया साफ सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के निर्देश के अनुसार कोई भी किसी भी मरीज को कोविड-19 हेल्प फैसिलिटी में भर्ती करने के लिए कोविड-19 की पॉजिटिव टेस्ट की रिपोर्ट अनिवार्य नहीं है अगर किसी मरीज में सिस्टम है तो उसको उपचार देने के लिए भर्ती करना ही होगा किसी भी मरीज को इलाज देने से मना नहीं किया जाएगा
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वह दवाई दिया जाना हो या ऑक्सीजन दिया जाना हो भले ही वह दूसरे जिले से ही क्यों ना हो कोई भी मरीज अगर अपना एडमिट कार्ड नहीं दिखा पाया तो भी उसको इलाज के लिए भर्ती करना अनिवार्य होगा अस्पतालों में उन तमाम लोगों को भर्ती किया जाए जिन्हें जरूरत है और यह भी देखा जाना जरूरी है कि अस्पताल में बेड उन लोगों को ना दिए जाएं जिन्हें जरूरत नहीं है और जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती नहीं रखना है और उन्हें डिस्चार्ज नई डिस्चार्ज पॉलिसी के आधार पर किया जाना है इसको पूरी तरीके से पालन किया जाए।

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