आरिफ नियाज़ी।
रूड़की के सोहलपुर गाडा गांव में एक व्यक्ति क़ो बिजली चोरी करना बहुत भारी पड़ा है। गांव के शराफत अली क़ो अपनी लापरवाही के चलते ऊर्जा निगम क़ो 68 हज़ार के जुर्माने क़ो सात साल बाद भुगतान करना पड़ा। इस दौरान शराफत अली क़ो पुलिस केस, तहसील की आर सी से लेकर विभागीय जुर्माने तक से गुज़रना पड़ा।
लोक अदालत ने भी ऊर्जा निगम के निर्णय क़ो ठीक मानते हुए आरोपी क़ो कोई राहत नहीं दी और तत्काल भुगतान के आदेश दिए। दरअसल सोहलपुर गाड़ा निवासी शराफत अली पुत्र मासूम अली पर नो सितम्बर 2019 क़ो बिजली चोरी का केस दर्ज हुआ था जिसके बाद ऊर्जा निगम द्वारा 68 हज़ार से अधिक के भुगतान करने के निर्देश जारी किए थे जिसके बाद शराफत अली लगातार विभागीय अधिकारियों के चक्कर काट रहा था इतना ही नहीं उसने लोक अदालत का भी सहारा लिया लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली जिसके सात साल बाद अब शराफत अली क़ो 68908 का भुगतान ऊर्जा निगम क़ो करना पड़ा।





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