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हज-2027,चयनित हज यात्रियों के लिए दो-स्तरीय मेडिकल फिटनेस जांच अनिवार्य, 15 सितंबर 2026 तक दस्तावेज जमा करने के सख्त निर्देश।

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आरिफ नियाज़ी।
​उत्तराखंड राज्य हज समिति के अधिशासी अधिकारी आरिफ खान ने हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई द्वारा जारी सर्कुलर संख्या 10 एक सितंबर 2026के हवाले से महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। हज नीति 2027 के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि केवल शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णत स्वस्थ आवेदक ही हज यात्रा पर प्रस्थान करें। इसके लिए प्रत्येक चयनित हज यात्री के लिए दो-स्तरीय मेडिकल जांच और फिटनेस प्रमाणन अनिव
​चरण 1 (प्रथम चरण): हज यात्रा के लिए चयन के समय प्रारंभिक मेडिकल जांच।
​चरण 2 (द्वितीय चरण): हज प्रस्थान की तिथि के निकट अंतिम मेडिकल जांच एवं टीकाकरण।
​📋 आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया
​सभी चयनित हज आवेदकों को 15 सितंबर 2026 तक निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी करनी होगी:
​हज कमेटी ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट hajcommittee.gov.in पर सर्कुलर संख्या 10 के साथ संलग्न पृष्ठ 1 से 4 का प्रिंटआउट लें। इसे किसी सरकारी एलोपैथिक चिकित्साधिकारी से सत्यापित करवाएं। प्रमाण पत्र पर फोटो चस्पा करवाकर डॉक्टर के हस्ताक्षर व मुहर लगवाए
मेडिकल सर्टिफिकेट को प्रथम किस्त की पे-इन-स्लिप/ऑनलाइन भुगतान रसीद के साथ 15 सितंबर 2026 तक ‘पिलग्रिम लॉगिन-2027’ के माध्यम से स्वयं अपलोड करें, या सीधे उत्तराखंड राज्य हज समिति, हज हाउस (पिरान कलियर) कार्यालय में जमा कराएं।
​जरूरी स्व-हस्ताक्षरित (Self-Attested) छायाप्रतियां:
​हज आवेदन फॉर्म की प्रति (हस्ताक्षर सहित)।
​सॉलमैन डिक्लेरेशन (Solemn Declaration) एवं पासपोर्ट डिक्लेरेशन।
​2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो (सफेद बैकग्राउंड के साथ)।
​हज आवेदन में दर्ज बैंक खाते का कैंसिल चेक या पासबुक की फोटोकॉपी।
​पासपोर्ट के प्रथम (Front) एवं अंतिम (Back) पृष्ठ की छायाप्रति।
​यदि वर्तमान पता पासपोर्ट के पते से अलग है, तो वर्तमान पते का वैध प्रमाण पत्र।
​ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश एवं चेतावनी
​जांच रिपोर्ट सुरक्षित रखें: सभी चयनित आवेदक अपने मूल मेडिकल सर्टिफिकेट और लैब टेस्ट रिपोर्ट को सुरक्षित रखें। द्वितीय चरण (प्रस्थान के समय) टीकाकरण और मेडिकल टीम के निरीक्षण के दौरान इन्हें प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
​हज कमेटी ऑफ इंडिया के मापदंडों के अनुसार यदि कोई यात्री मेडिकल स्क्रीनिंग में अयोग्य पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और नियमानुसार जमा राशि वापस की जाएगी।
​गलत जानकारी पर कानूनी कार्रवाई: अपनी बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी जानकारी छिपाने या गलत तथ्य पेश करने पर हज यात्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई (अभियोजन) की जाएगी और जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
​📞 सहायता एवं संपर्क
​किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए कार्य दिवसों में उत्तराखंड राज्य हज समिति कार्यालय के दूरभाष नंबर पर संपर्क किया जा सकता है:
​हेल्पलाइन नंबर: 01332-297520

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