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नैनीताल हाईकोर्ट से भाजपा विधायक को लगा बड़ा झटका, भक्तोवाली गांव में हुए विवाद में प्राथमिकी और आरोप पत्र को किया खारिज

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मोहम्मद शामिक

झबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है हाईकोर्ट ने  भक्तोवाली में हुए विवाद  के बाद आरोप पत्र को निरस्त करते हुए   ग्रामीण पंकज चौधरी और महकार सिंह की प्राथमिकी को भी  खारिज कर दिया है।गौरतलब है कि कुछ समय पूर्व भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल भक्तोवाली गांव में पहुंचे थे जहां ग्रामीणों ने उन पर विकास कार्य ना कराने का आरोप लगाते हुए उनका जमकर विरोध भी किया था। जिसके बाद भाजपा विधायक की इस दौरान की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई  थी।भाजपा विधायक ने मीडिया में भी दोनो लोगों खिलाफ जातिसूचक शब्दो और गालीगलौच, अभद्रता  और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए थे।

जिसके चलते भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल  के निजी सहायक ने 19 मई 2021 को पंकज चौधरी और महकार सिंह के खिलाफ एससी एसटी की धाराओं में थाना झबरेड़ा में केस दर्ज कराया था। इस दौरान भाजपा विधायक ने दोनों लोगों पर  आरोप लगाया था कि वह अगर दुबारा भक्तोवाली गांव में लौटे  तो उन पर डंडो से हमला किया जाएगा।शुक्रवार को नैनीताल हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों के खिलाफ प्राथमिकी और आरोप पत्र को खारिज कर दिया है। इस दौरान अदालत ने सात वीडियो देखें लेकिन किसी मे भी जातिसूचक शब्दों का  प्रयोग सुनाई नहीं दिया।

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