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कोरोना काल मे सरकार की ओटीएस (स्वैच्छिक शमन योजना) योजना पड़ी खटाई में,अधिकारीयो का दावा जल्द मिलेगा लोगों को इस योजना का लाभ

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आरिफ नियाज़ी

उत्तरखण्ड में कोरोना माहमारी ने जहां सभी जरूरी कार्यों पर ब्रेक लगा दिया है वहीं कोरोना महामारी के चलते प्रदेश सरकार की  हरिद्वार रूडकी विकास प्राधिकरण की ओ टी एस   योजना भी  खटाई में पड़ गई है हालांकि प्राधिकरण के अधिकारी इस योजना को लागू कराने के लिए दिन रात एक किये हुए हैं लेकिन कोरोना काल मे इस योजना की प्राधिकरण बोर्ड बैठक होना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है।

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लेकिन वहीं प्राधिकरण के अधिकारियो ने इसका दूसरा रास्ता भी निकाल लिया है ताकि योजना का लाभ जल्द से जल्द लोगों को मिल सके। गौरतलब है कि  उत्तराखंड सरकार द्वारा इस  मामले में शासनादेश भी जारी किए जा चुके हैं जिसकी अवधि मात्र 6 माह रखी गई है लेकिन अगर प्रदेश सरकार चाहे तो इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

खास बात ये है कि ज़िले के प्रमुख अधिकारियों के कोरोना में व्यस्त होने के चलते  बोर्ड बैठक होना संभव नही हो रहा है। आलम ये है कि कोरोना काल मे  प्राधिकरण की बोर्ड बैठक ना होने से ओटीएस का तमाम शमन कार्य प्रभावित हो रहे हैं । लेकिन वहीं  प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्य के लिए मात्र 6 माह का समय रखते हुए बोर्ड  बैठक में रखने की अनिवार्यता समाप्त कर अवधि  बढ़ाई जा सकती है |

इस योजना को लागू किये जाने हेतु हरिद्वार रूडकी विकास प्राधिकरण के अधिकारी बेहद गंभीर दिखाई दे रहे हैं I प्राधिकरण के अधिकारीयों ने अब इसके लिए परिचालन माध्यम द्वारा  योजना लागू किए जाने का निर्णय लिया है| परिचालन माध्यम से योजना की फाइल बोर्ड सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर सहमति के आधार पर पारित की जाती है।हरिद्वार रूडकी विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता डीएस रावत ने बताया कि प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा तथा पेयजल निगम के अधीक्षण अभियंता द्वारा इसका अनुमोदन  भी हो चुका है

अबजिलाधिकारी महोदय के स्तर पर विचाराधीनहै। गौरतलब है कि सरकार की इस योजना से  हरिद्वार रूडकी विकास प्राधिकरण की वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ हज़ारों लोगों को मिलेगा उत्तराखण्ड सरकार ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी । इस योजना से  लोगों को भारी लाभ मिलेगा। 2020 से पहले  के सभी अवैधानिक निर्माण नियमित हो जाएंगे।

2012 के सर्किल रेट से सभी लोग अपने बिजली के बिल और   पानी के बिल से अपना  रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इतना ही नहीं इस योजना में कंपाउंड में भी 20 प्रतिशत की अतिरिक्त छुट मानचित्र नियमों में मिलेगी। अगर ये योजना लागू होती है तो  प्रदेश सरकार को भी  इस योजना से  भारी राजस्व प्राप्त होने की संभावना है |

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