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रुड़की के विशंभर सहाय लॉ इंस्टीट्यूट में तीन नए कानून को लेकर हुआ गोष्ठी का आयोजन

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आरिफ नियाज़ी

रूपचंद शर्मा एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित विशंभर सहाय लॉ इंस्टीट्यूट रुड़की में 1 जुलाई 2024 से प्रभाव में आने वाले तीन नए अपराधी कानून भारतीय न्याय संहिता ,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जानकारी देने के लिए विधिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया

इस अवसर पर गोष्ठी की अध्यक्षता संस्थान के सचिव चंद्रभूषण शर्मा ने की और उन्होंने नए अपराधी कानून की विशेषताओं की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि अब दंड नहीं बल्कि न्याय प्रदान किया जाएगा अब तारीख पर तारीख नहीं लगेगी बल्कि निश्चित समय के अंदर मुकदमों का हल निकाला जाएगा अब आप किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं भले ही अपराध उसे थाने के क्षेत्राधिकार में हो या ना हो ।

इस अवसर पर गोष्टी के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संयोजक एवं संस्थान के कोषाध्यक्ष सौरभ भूषण शर्मा ने कहा कि तीनों कानून आने से कानून व्यवस्था और मजबूत होगी इन कानून की मदद से चार्ज शीट फाइल करते हुए मजिस्ट्रेट को 60 दिन में चार्ज फ्रेम करने होंगे एवं सर्च जपती की कार्रवाई में वीडियो ग्राफी अनिवार्य होगी व फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल किया जाएगा साथ ही साथ सभी राज्यों के लिए गवाह सुरक्षा योजना लागू करना अनिवार्य है ताकि गवाह की सुरक्षा और सहयोग को निश्चित किया जा सके ।

इस अवसर पर संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गौरव भूषण शर्मा जी ने कहा कि नए कानून में आर्थिक सुरक्षा पर खतरे को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किया गया है जैसा कि नकली नोटों को छापना उन्होंने बताया कि अब अदालतें देरी से बचने के लिए अधिकतम दो बार मुकदमे की सुनवाई स्थगित कर सकेंगे ।

इस अवसर पर संस्थान के प्राचार्य डॉ अनिल कुमार जी ने भी अपने विचार प्रस्तुत किया एवं शहज़ेब आलम, श्री दिवाकर जैन, शबनम , श्रीमती निशु, रविंद्र कुमार, सुधीर सैनी, मांगा हसन ,विशाल सैनी ,सुनील चौहान ,आशना भूटानी , जितेंद्र रावत आदि उपस्थित रहे।

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