आरिफ नियाज़ी
रुड़की पहुंचे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा की प्रदेश की धामी सरकार राज्य हित में ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। नकल विरोधी कानून बनाकर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार में कभी भी किसी घोटाले में राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार की जांच की मांग नहीं की।अब कांग्रेस विकास के मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। उन्होंने कहा की अपराधियों पर सरकार ने नकेल कसी है कोई अपराधी खुलेआम नहीं घूम रहा है। कांग्रेस के दोहरे चरित्र की बात कर रहे हैं भाजपा सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है छात्रों को आगे कर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का काम कांग्रेस कर रही है।
वीरेंद्र ने कहा सरकार रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है बड़े पैमाने पर भर्ती हो रही है शिक्षकों की भर्ती की जारी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट आज प्रकाश होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।उन्होंने कहा की भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास पहले से भी अधिक बढ़ा है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा की हरिद्वार में पंचायत चुनाव में भाजपा ने इतिहास रचा है जनता ने भाजपा को जिताने का काम किया है।
उन्होंने कहा की भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी जीत का परचम लहराएगी। वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा की सरकार ने भर्ती घोटालों को खुलवाने में प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने कहा की लोकसभा चुनाव में जिन्होंने भी पार्टी विरोधी कार्य किया है उनके खिलाफ जांच चल रही है जल्द ही उस पर पार्टी जल्द ही निर्णय लेगी। उन्होंने कहा की ऐसे लोगों पर भारतीय जनता पार्टी अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी।
वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा की
यदि कोई व्यक्ति, प्रिटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंध तंत्र, कोचिंग संस्थान इत्यादि अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा तथा दस करोड़ रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
यदि कोई व्यक्ति संगठित रूप से परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ षडयंत्र करता है तो आजीवन कारावास तक की सजा एवं 10 करोड़ रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए या अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए तीन वर्ष के कारावास व न्यूनतम पांच लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि वह परीक्षार्थी दोबारा अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पुनः दोषी पाया जाता है तो न्यूनतम दस वर्ष के कारावास तथा न्यूनतम 10 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए पाया जाता है तो आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से दो से पांच वर्ष के लिए डिबार करने तथा दोषसिद्ध ठहराए जाने की दशा में दस वर्ष के लिए समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किए जाने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई परीक्षार्थी दोबारा नकल करते हुए पाया जाता है तो क्रमशः पांच से दस वर्ष के लिए तथा आजीवन समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किए जाने का प्रावधान किया गया है।
अनुचित साधनों के इस्तेमाल से अर्जित सम्पति की कुर्की की जायेगी।इस दौरान
प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश विधायक प्रदीप बत्रा,भाजपा जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति, जिला महामंत्री प्रवीण संधू अरविंद गौतम जिला मीडिया प्रभारी पंकज नंदा, मंडल अध्यक्ष संजय त्यागी,संजीव तोमर, मनोज मुंडलाना, सचिन सैनी, उपस्थित रहे।

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