देहरादून– मुख्य सचिव ने प्रदेश में 2021-22 में वार्षिक स्थानांतरण सत्र को शून्य किए जाने के लिए आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत प्रत्येक सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जाने की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में राज्य में कोविड-19 के संक्रमण में अप्रत्याशित वृद्धि होने के दृष्टिगत राज्य के अधिकांश जिले कोविड-19 व्यू की स्थिति में है। उपरोक्त परिस्थिति में राज्य को आर्थिक गतिविधियां बंद होने के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। महामारी घोषित है ऐसे दिशा में कार्मिकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा आदि किए जाने पर संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहेगी। कार्मिक विभाग को अतिक्रमण करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जिन सेवाओं में स्थानांतरण अधिनियम 2017 के प्रावधानों लागू है उन सेवाओं हेतु स्थानांतरण सत्र शून्य किया जाता है।




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