देहरादून। उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों काफी समय से मांग कर रहे थे कि कोरोना ड्यूटी में लगे चालक और परिचालकों को कोरोना वारियर्स घोषित किया है। 19 मई को जो आदेश जारी किया गया है, उसमें लिखा गया है कि बीते 9 अप्रैल को जारी किए गए आदेशनुसार कोविड-19 के राहत कार्यों में कार्यरत सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ कोरोना वॉरियर्स यदि संक्रमित होते हैं, तो उनके उनके उपचार का व्यय सरकार वहन करेंगी. उनके जीवन की क्षति होने पर उनके आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से सीधे दस लाख रुपये राहत सम्मान निधि के रूप में स्वीकृत जिए जाएंगे। ऐसे में अब परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों को कोरोना वॉरियर्स घोषित कर दिया गया है, लिहाजा कोविड-19 की ड्यूटी में लगे हुए इन कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए अनुरोध पत्र एवं संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति संबंधित मण्डलीय कार्यालय के माध्यम से अनुरोध के साथ यह प्रमाणित करते हुए संबंधित जिलाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। जिसमें संबंधित व्यक्ति कि निगम कार्मिक मण्डल/ कार्यालय की सम्बन्धित ईकाई में तैनात था और सम्बन्धित कार्मिक के आश्रित/ विधिक उत्तराधिकारी को मुख्यमंत्री राहत कोष से राहत प्रदान करने का अनुरोध करेंगे। इसके साथ ही इस पत्र की प्रतिलिपि निगम मुख्यालय के कार्मिक अनुभाग को भी उपलब्ध कराई जाए. कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो जाने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक को निगम स्तर से यदि कोई प्राथमिक आर्थिक सहायता के रूप में यदि कोई धनराशि दी गई हो, तो उससे भी निगम मुख्यालय को अवगत कराया जाए।

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