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शराब की दूकानों पर तालाबंदी रहेगी लागू, 8 से 11 बजे तक खुलेंगी ये दुकाने

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देहरादून- उत्तराखंड में कोविड-19 कर्फ्यू को 1 जून तक बढ़ाने के साथ ही सरकार में बाजार खोलने के समय पर भी बदलाव किया है अब तक जरूरी सामान की दुकानें को खोलने का समय 7:00 से 10:00 बजे तक था जिसे सरकार द्वारा सुबह 8:00 बजे से 11:00 बजे तक कर दिया है इसके अलावा राज्य में परचून वह किराने की दुकान 28 मई को सुबह 8:00 बजे से 12:00 बजे तक खुलेंगे और ऑटो मोबाइल की दुकान भी इसी अवधि में खोलने की छूट दी गई है।

कोरोना कर्फ्यू के दौरान सीमेंट और सरिया की दुकानों को छूट दी गई है भवन निर्माण से जुड़े सीमेंट सरिया और दुकान कर्फ्यू के दौरान नियमित रूप से सुबह 8:00 बजे से पूर्वाहन 11:00 बजे तक खुली रहेगी इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग, बिजली उत्पादन, पोषण और वितरण इकाइयां व सेवाएं पेट्रोल पंप एलपीजी पेट्रोलियम व गैस खुदरा व भंडारण आउटलेट पूरे समय तक खुले रहेंगे।राज्य में इंटर स्टेट बस टैक्सी व अन्य निजी वाहन सेवाएं संचालित रहेंगी लेकिन बाहर से आने वाले व्यक्तियों के साथ बस ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर के पास 72 घंटे पूर्व की rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट होने अनिवार्य है। इसके अलावा राज्य में शराब की दुकान है वह बाहर अभी बंद रहेंगे रेस्टोरेंट वह होटल व होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।

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