अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड ने बताया कि सभी जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने सही तरीके से मास्क नहीं पहना है और मास्क नाक व मुंह के नीचे या गले में लटका रखा है, तो उस पर मास्क न पहनने के बराबर ही जुर्माना किया जाए। ऐसे व्यक्ति पर प्रथम बार उल्लंघन में 500, दूसरी बार 700 और उसके बाद 1000 रूपए जुर्माना की कार्यवाही अमल में लायी जाए।

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